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पीपीई किट और मास्कों के निर्यात नीति में हुआ बड़ा संशोधन

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नई दिल्ली/आर्ची तिवारी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पीपीई किट और मास्कों के निर्यात नीति में बड़ा संशोधन किया है। उसके अनुसार सर्जिकल ड्रैप, आइसोलेशन एप्रन, सर्जिकल रैपर्स, और एक्स रे गाऊन के के अलावा सभी तरीके के पीपीई किट कवरऑल, मेडिकल ग्लासेस, गैर मेडिकल/गैर सर्जिकल के अलावा सभी मास्क, मेडिकल नाइट्राइल एनबीआर दस्ताने और फेस शिल्ड के निर्यात पर प्रतिबंध लगेगा।

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बता दें कि इससे पहले सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय के पास आए हुए सभी आवेदनों को देखते हुए इसकी मंजूरी की प्रक्रिया और मानदंड में संशोधन किया। शिपमेंट नोटिस के अनुसार निर्यातों द्वारा जारी किए गए सभी अनुरोध आयोग पाए गए थे।

29 जून को, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कोरोना वायरस उपचार के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) चिकित्सा कवर के शिपमेंट की अनुमति दी थी। इसमें प्रति माह 50 लाख इकाई मासिक निर्यात कोटा रखा गया था। पीटीआइ के अनुसार डीजीएफटी (DGFT) ने नोटिस में कहा, कि 1 से 3 जुलाई तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की गई और 29 जून को जारी किए गए ट्रेड नोटिस में दिए गए मानदंडों को कोई भी आवेदन को पूरा नहीं करते हैं। इसी वजह से प्रतिबंध लगाया गया है।

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