नई दिल्ली/काजल गुप्ता। सरकार ने मोटर वाहन, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीकरण और वाहनों से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता की तारीख 31 जुलाई से बड़ा कर सितंबर तक के दी है। उन्हे सितम्बर तक मान्यता दे दी है।वैधता तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करी है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस आशय का परामर्श करी किया गया है।
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देते हुए पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। ऐसे में कुछ जरूरी सेवाएं भी बंद हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से छूट देकर आम लोगों को राहत दे रही है। अब हेल्थ और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर छूट दी गई है। जिन लोगों की हेल्थ पॉसिली और वाहनों का बीमा लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है, वह 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। यानी लॉकडाउन की अवधि में रिन्यु नहीं करवा पाने पर ये पॉलिसियां बंद नहीं होंगी।
इससे पहले मंत्रालय ने इसी तरह का परामर्श जारी कर कहा गया था कि मोटर व्हीकल्स से संबंधित दस्तावेजों के रिन्युअल सहित किसी गतिविधि के लिए एक फरवरी या उसके बाद यदि शुल्क जमा भी कर दिया गया है और कोविड-19 महामारी की रोकथाम से उभरी स्थितियों की वजह से वह गतिविधि पूरी नहीं हो सकी है तो जमा शुल्क को अब भी वैध माना जाएगा।