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चुनाव आयोग : 65 साल से अधिक उम्र वाले नागरिक पोस्टल बैलट से नहीं डाल सकेंगे वोट

Election Commission

नई दिल्ली/आर्ची तिवारी। कोरोना वायरस को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आगामी बिहार, पश्चिम बगांल और अन्य कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए मतदान से कोरोना फैलने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा का विस्तार नहीं होगा। हालांकि, 80 साल से ज्‍यादा उम्र के द‍िव्‍यांगों एवं जरूरी सेवाओं में कार्यरत लोगों और कोरोना संक्रमितों को पोस्‍टल बैलेट से मताधिकार के इस्‍तेमाल करने की इजाजत दी है।

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आपको बता दें निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि जो 80 वर्ष से ऊपर हैं, दिव्‍यांग मतदाता, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी, कोरोना संक्रमित मरीज जो घर या संस्थागत क्वारंटाइन में हैं, वे सभी पोस्टल बैलट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले साल अक्‍टूबर में कानून मंत्रालय ने दिव्‍यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विकल्‍प के तौर पर पोस्टल बैलेट के इस्‍तेमाल को लेकर चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

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निर्वाचन आयोग ने अपने ताजा बयान में कहा है कि आने वाले चुनावों को ध्‍यान में रखते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 (C) के तहत नई अधिसूचना जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि जो मतदाता 65 साल या इससे अधिक की उम्र के हैं वे चुनाओं, उपचुनाओं में पोस्‍टल बैलेट से मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।

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