नई दिल्ली/आशीष भट्ट। भारत सरकार ने 31 जुलाई तक रहने वाले अन-लॉक 2 की गाइडलाइन जारी की है लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहा है उसकी वजह से ज्यादा छूट नहीं दी गई है. अन-लॉक-2 में लोगों को शारीरिक दूरी का पूरा पालन करना होगा. अन-लॉक 2 में मेट्रो, बार, सिनेमा आदि पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.
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अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन सरकार ने अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले सोमवार रात जारी किए हैं, यह गाइडलाइन जुलाई से प्रभावी होगी. सरकार ने अन-लॉक 2 में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान को पहले की तरह ही 31 जुलाई तक बंद रखा है और स्कूल-कॉलेज को खोलने का फैसला राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा- निर्देशों के मुताबिक अन-लॉक-2 में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक रहेगी. लेकिन बंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी. सरकार ने बताया कि घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी क्रम बध्द तरीके से बढ़ाया जाएगा. लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे.
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आपको बता दे कि अनलॉक-2 की नई गाइडलांइस के मुताबिक, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है