नई दिल्ली/आशीष भट्ट। कोरोना से निजात पाने के लिए देश में लॉकडाउन 5.0 की घोषणा की गई है. इसे अन-लॉक 1 नाम दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाहर पूरी तरह से छूट मिलेगी. आपको बता दें ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी.
सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन की लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन को छोडकर बाहर चरणबद्ध तरह से छूट दी गई है.
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खुलेंगे धार्मिक स्थल
सारे धार्मिक स्थलों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और चर्च खोले जाएंगे. लॉकडाउन 5.0 में मॉल भी खोले जाएंगे, वहीं स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे लेकिन जुलाई में खोले जा सकते हैं. लॉकडाउन 5.0 में 8 जून से रेस्टोरेंट, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे.
अब नहीं रहेगा कर्फ्यू
लॉकडाउन 5.0 की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. जो कर्फ्यू पहले रात 7 बजे सुबह 7 बजे तक था अब वह रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. और अब उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा.
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दूसरे राज्यों में कर सकते हैं यात्रा
लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशा अनुसार अब एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी. लेकिन इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. अब नए नियम के मुताबिक कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
राज्य सरकारें लेंगी फैसला
लॉकडाउन 5.0 में इसबार राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. नए गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं.
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