नई दिल्ली/टीम प्रतिबिंब। Breaking : झारखंड मंत्रिमंडल ने कल झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को मंजूरी दी है, इस अध्यादेश के तहत कोरोना के खिलाफ बचाव उपायों (जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने) का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सज़ा दी जा सकती है.
क्या आप जानते हैं सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा तोड़े गए “शिव धनुष” का रहस्य, पढ़िए
Rahasya : क्यों राधा की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने तोड़ दी थी बांसुरी, जानिए